देश - विदेश

ब्रेकिंग : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CGPSC सिविल जज परीक्षा 2019 को रद्द करने का दिया आदेश, दोबारा होगी परीक्षा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए सीजीपीएससी के सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त कर दिया है, साथ ही य ह निर्देश दिया गया है कि नए सिरे से परीक्षा आयोजन किया जाए, जिसमें अभ्यर्थियों से दोबार परीक्षा शुल्क न लिया जाए। बता दें सिविल जज परीक्षा 2019 का आयोजन मई महीने में किया गया था और जुलाई में रिजल्ट जारी किया गया था । याचिका में कहा गया था कि मई 2019 में पीएससी द्वारा ली गई परीक्षा में अधिकांश प्रश्नों में कई त्रुटि है, 8 से अधिक परीक्षार्थियों ने अधिवक्ता राकेश पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, मामले में गौतम भादुड़ी की बेंच ने फैसला सुनाया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 6 फरवरी 2019 को विधि एवं विधायी कार्य विभाग के तहत सिविल जज के 39 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे, 7 मई 2019 को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, परीक्षा के दूसरे दिन 8 मई को पीएससी द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया, 24 मई तक ऑनलाइन दावा- आपत्ति मांगे गए थे | सिविल जज परीक्षा देने वाले सव्यसाची चौबे ने अधिवक्ता वैभव शुक्ला के माध्यम से  याचिका लगाई, इस याचिका में कहा गया था कि मॉडल आंसर पर की गई आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही नतीजे जारी कर दिए गए हैं, बता दें कि पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही अगली सुनवाई तक मुख्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी थी |

बता दें कि सिविल जज के 39 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, कोर्ट में लगी याचिका में कहा गया था कि परीक्षा में पूछे गए 100 में से 70 प्रश्नों में स्पेलिंग मिस्टेक हैं, वहीं 15-20 प्रश्नों में मटेरियल मिस्टेक था, पीएससी के नियम के मुताबिक 20 फीसदी प्रश्नों में अगर मटेरियल मिस्टेक है तो परीक्षा रद्द की जा सकती है, ऐसे ही तथ्यों के आधार पर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी |

Back to top button
close